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राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितम्बर को, इसके लिए प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना







बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वाधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को किया जाना है। जिसके व्यापक प्रचार- प्रसार और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिये माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया आमिट पाल सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एव उपयोगिता और कार्य पारदर्शिता और व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिसका सचालन प्रभारी अधिकारी सिविल जज सी.डि./ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के द्वारा किया गया।

उक्त प्रचार वाहन दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से निकलकर जिले के समस्त तहसीलों का श्रमण करते हुये जन-जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को बतायेगी तथा जनसामान्य को यह अवगत करायेगी कि वह अपने सभी प्रकार के मामलों जो जुर्माने से दण्डनीय हो, अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामलें, टेलीफोन बिल के मामलें, टेक्स के मामले, चेक बाउंस के मामलें, सुलह योग्य मामले, इत्यादि का पूर्ण और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते है। 


राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये

फौजदारी मामले की कोई अपील नही की जाती। आपके खर्चे भी कम आते है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है। जैसा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रभाव होता है। अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते है। उक्त कार्यक्रम के दौरान नरेन्द्र कुमार सिंह अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संo-1 बलिया, सरला दत्ता अपर परिवार न्यायाधीश, रामबिलास प्रसाद अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत, श्रीमती नीलम ढाका अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संo-3, महेश चन्द्र वम्मा विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), रवि करन अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संo-04, हरिश चन्द्र अपर जनपद न्यायाधीश/एफ0टीoसी0 तृतीय, प्रथम

कान्त अपर जनपद न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), ज्ञान प्रकाश तिवारी अपर जनपद न्यायारधीश एफ0टी०सी० प्रथम, राम कृपाल वर्मा अपर जनपद न्यायाधीश एफ०टी०सी० द्वितीय, पराग यादव सिविल जज सी0डिo, कविता कुमारी ए.सी. जे. एम द्वितीय, विराट मणि त्रिपाठी सिविल जज सी०डि० एफटीसी, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, सुरक्षाकर्मी, पैरालीगल वालेन्टियर्स, वादकारीगण व अन्य लोग भी उपस्थित रहें।

जनपद बलिया के समस्त जनसामान्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामलों की त्वरित न्याय के लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से सम्पर्क कर सकते है।



By- Dhiraj Singh

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