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नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में बलिया के कोर्ट ने आरोपी 25 वर्ष की कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

 


बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरि बृंद सिंह पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश निवासी ग्राम गोविंदपुर दुहीमुशी थाना भीमपुरा जिला बलिया को 25 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹30000 के अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दंड न देने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कठोर करावास भोगना होगा।संक्षेप में अभियोजन कथानाक है कि वादी मुकदमा ने थाना भीमपुरा पर लिखित आवेदन दिया था कि वादी की पुत्री उम्र लगभग 16 वर्ष को दिनांक 30 मई 2023 को समय लगभग 11:00 बजे रात्रि में हरिबृंद स्वर्गीय ओमप्रकाश बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया है , वादी की पुत्री को भगाने रोहित, व नागेंद्र ने सहयोग किया था। वादी के  तहरीर पर थाना भीमपुरा पर मुकदमा दर्ज हुआ ।दौरान विवेचना विवेचक ने हरिवृंद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयो का समयक परशिलन  व अवलोकन करने के पश्चात ,अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडे को बचाव पक्ष  के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त हरिवृंद के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए हरि वृद्ध को उपरोक्त सजा सुनाई। उपरोक्त मामले में न्यायालय के द्वारा आरोप दिनांक 3 फरवरी 2024 को बिरचीत किया गया ।तत्पश्चात साक्ष्य की कार्रवाई प्रारंभ हुई लगभग 6 महीने में मामले का विचारन समाप्त हुआ ।अभियुक्त के खिलाफ  दोष साबित पाते हुए न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई।


By- Dhiraj Singh

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