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बलिया की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पति, ससुर और सास को दोषी मानते हुए इतने वर्ष की सजा व तीन- तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दंडित



बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार पीठासीन अधिकारी रवि करण सिंह की अदालत में दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पति धर्मेंद्र वर्मा व ससुर बेचन प्रसाद और सास मंजू देवी पर दोष साबित पाते हुए पति धर्मेद्र वर्मा को 10 वर्ष के कठोर करावास व अभियुक्त बेचन  प्रसाद वर्मा एवं मंजू देवी को सात-सात वर्ष के कठोर करवास व प्रत्येक को ₹3000 के अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दण्ड ना देने पर प्रत्येक  को एक माह का अतिरिक्त करवास भोगना होगा। मामला यह है  है कि वादी मुकदमा ने थाना फेफना पर आवेदन दिया था कि प्रार्थी कृष्ण सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह सकीन काली नगर सोहनी पट्टी वार्ड नंबर 33 जनपद बक्सर का मूल निवासी है प्रार्थी द्वारा उसकी पुत्री शशि कला की शादी धर्मेंद्र कुमार वर्मा पुत्र बेचन प्रसाद वर्मा सकींन बहादुरपुर कोपावा थाना फेफना जिला बलिया से फरवरी 2012 में किया गया था शादी के बाद से ही प्रार्थी की पुत्री को उसके ससुराल में उसके पति धर्मेद्र वर्मा ससुर बेचन प्रसाद सास मंजू वर्मा देवर पिंटू वर्मा नंद सीमा वर्मा द्वारा दहेज में सोफा सेट फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन की मांग को लेकर हमेशा ताना मारते थे और अपने मायके से यह सब सामान मनाने के लिए कहते थे किंतु  प्रार्थी की पुत्री द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर दिनांक 13 /14 सितंबर 2018 की रात्रि में शशि कला के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मार दिया । जानकारी घटना के 5 दिन बाद हुईतो। न्यायल्य में मामला दर्ज करने के बाबत आवदेन दीया। न्यायालय के आदेश पर  थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई ।प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर धर्मेंद्र वर्मा, बेचन प्रसाद ,मंजू  के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले का विचारण प्रारंभ किया दौरान विचरण अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक पर सीलन वी अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन के तरफ से विनय कुमार सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता वह राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त गण पर दोष सिद्ध पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए ,अभियोजन के तरफ से अधिकतम दंड दिए जाने का अनुरोध किया गया। जबकि दोष सिद्ध अभियुक्त धर्मेंद्र वर्मा की ओर से यह कहा गया कि वह घर पर अकेला कमाने वाला सदस्य है तो उसकी दो छोटी-छोटी बच्चियों है जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। अभियुक्त बेचन वर्मा की ओर से कहा गया कि वह वृद्ध है जिससे अधिकांश अस्वस्थ रहता है अभियुक्त मंजू वर्मा की ओर से कहा गया कि वह घरेलू महिला है तब पूरे घर के कामकाज की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है । अभीयुक्त द्वारा यह भी कहा गया कि उनका यह प्रथम अपराध है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कम से कम दंड से दंडित की जाने का अनुरोध किया गया। न्यायालय ने समस्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दंड के बिंदु पर  उपरोक्त दंड से दंडित किया।



By- Dhiraj Singh

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