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छात्रा को लात से मारने वाले सहायक अध्यापक को बीएसए ने किया सस्पेंड

 



बलिया : छात्रा को लात (पैर) से मारने वाले शिक्षा क्षेत्र रेवती के प्राथमिक विद्यालय विसौली के सहायक अध्यापक अजीत कुमार यादव को बीएसए मनीष कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बीएसए ने यह कार्रवाई जांच के बाद खण्ड शिक्षा अधिकारी रेवती की आख्या के आधार पर की है। निलम्बन अवधि में अजीत कुमार यादव, प्रावि अघैला, रेवती से सम्बद्ध रहेंगे।


बीएसए ने खण्ड शिक्षा अधिकारी मुरलीछपरा से जांच कराई। खण्ड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच आख्या 14 अगस्त को सौंपते हुए अवगत कराया है कि उन्होंने प्रावि विसौली का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कक्षा-05 के बच्चों से पूछने पर कि क्या प्रधानाध्यापक या किसी सहायक अध्यापक द्वारा उन्हें मारा-पीटा या शारीरिक दण्ड दिया जाता है ? बच्चों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक द्वारा मारा-पीटा नहीं जाता है, केवल अजीत सर द्वारा एक दिन काजल को लात से मारा गया था। उसकी दोनों चोटी पकड़ कर खींचा गया था। काजल से पूछने पर उसने भी स्वीकार किया कि सर द्वारा उसके बाल पकड़े गये थे। लात (पैर) पर मारा गया था। काजल द्वारा उसके पिता लक्ष्मण शर्मा को बुलवाया गया तो उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गयी कि काजल ने उन्हें बताया था कि अजीत सर उसे मारे है। 


बीएसए ने बताया कि सहायक अध्यापक पर पीटने के आरोप में सम्बन्धित छात्रा एवं उसके अभिभावक द्वारा इसकी पुष्टि गंभीर है। सहायक अध्यापक का यह कृत्य बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानों एवं बाल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही उदासीनता का द्योतक है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के संगत नियमों के सर्वथा विपरीत है। इस कृत्य से विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। बीएसए ने प्रकरण की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी बैरिया को सौंपते हुए निर्देशित किया है कि सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध अलग से आरोप पत्र अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर अपचारी कर्मचारी का लिखित अभिकथन प्राप्त कर तथ्यपरक सुसंगत जांच आख्या 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निलम्बन अवधि में अजीत कुमार यादव को जीवन निर्वाह भत्ता देय नहीं होगा।



By- Dhiraj Singh

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