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बलिया के शराब तस्कर को बिहार की अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा

 



बलिया। बक्सर जिला व्यवहार न्यायालय विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 की कोर्ट में शराब तस्करी के  जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए शराब तस्कर दोषी पाया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त काे 5 वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।


इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अवधेश राय ने जानकारी देते हुए कहा कि 27 फरवरी 2021 काे नैनीजोर पुलिस ने झक्कड़ बाबा के डेरा के समीप एक संदिग्ध कार काे देखा पुलिस ने कार रुकवाया ताे कार चालक और एक अन्य व्यक्ति कार काे छाेड़ पैदल भागने लगे थे। पुलिस टीम ने दौड़ा कर एक व्यक्ति काे पकड़ लिया था। पकड़ा गया व्यक्ति यूपी के बलिया जिला के बैरिया थाना क्षेत्र के भुआल छपरा गांव के नन्हकु ठाकुर था। कार से करीब 182 लीटर शराब बरामद हुआ था। तब अन्य शराब तस्कर भाग निकले थे। पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्कर काे जेल भेज दिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी काे शराब तस्करी का दोषी पाया गया। जिसके बाद सोमवार को अभियुक्त काे पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी। इस दौरान अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र सिन्हा तथा श्यामा श्री चन्द्र का सराहनीय योगदान रहा।



By- Dhiraj Singh

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