बलिया की अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित, अन्य 6 आरोपियों को किया दोषमुक्त
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 01 ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आरोपी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000/- (तीस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना बासडीह रोड पर मु0अ0सं0- 98/2011 धारा 363,366,368,376 भादवि0 से सम्बन्धित प्रकरण में 07 नफर आरोपीगण *1.कलामुद्दीन पुत्र स्व0 कदम रसूल 02. इमरान पुत्र कलामुद्दीन 03. इसहाक उर्फ इरफान पुत्र कलामुद्दीन 04. आसमा खातून पत्नी कलामुद्दीन 05.शिवजी गोड़ पुत्र बादल गोड़ 06. मुन्नी देवी पत्नी शिवजी गोड़ 07. शिवजी राजभर पुत्र स्व0 केशव राजभर निवासीगण ग्राम तिवारी थाना बांसडीह रोड बलिया पर मुकदमा दर्ज था। जिसका विचारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/FTC कक्ष सं0-01 जनपद बलिया के न्यायलय में चल रहा था। जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन एवम परशिलन करने के पश्चात न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने धारा -363 भादवि में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त इसहाक उर्फ इरफान को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।*
*धारा -366 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।*
धारा -376भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।*
न्यायालय द्वारा अन्य 06 आरोपीगण को उपरोक्तत प्रकरण में दोषमुक्त किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-* वादिनी द्वारा थाना बांसडीह रोड पर दिनांक 17.05.2011 को सूचना दिया गया कि अभियुक्त द्वारा मेरा अपहरण करके दुष्कर्म किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।
अभियोजन अधिकारी- अभियोजक विजय शंकर पाण्डेय
By- Dhiraj Singh
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