बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय नन्दपुर में हुआ कार्यक्रम
बलिया। भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यक्रम संकल्प- HEW के अंतर्गत 21 जून से O4 अक्टूबर 2024 तक 100 दिन का विशेष जागरूकता अभियान का कार्यक्रम जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुमार बेटी वचाओं बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत 100 Days Camp के अंतर्गत यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सप्ताह थीम का आयोजन ग्राम प्रधान नन्दपुर के द्वारा प्राथमिक विद्यालय नन्दपुर शिक्षा क्षेत्र बेलहरी पर आयोजित किया गया। केंद्र प्रशासक प्रिया सिंह के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के साथ हो रहे यौन हिंसा से बचने व मासिक धर्म में स्वच्छता से रहने, दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), विधवा पेंशन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, मुख्यमंत्री कन्या
सुमंगला योजना तथा वन स्टॉप सेन्टर में दी जाने वाली सहायता/कार्य प्रणाली (मेडिकल सुविधा, अल्पावास, काउसलिंग, विधिक सहायता,पुलिस सहायता) के बारे में अवगत कराया गया। सरकार द्वारा संचालित हेल्प लाइन नम्बरों से सम्बंधित टोल श्री नंबर 181, 1098, 112,1090,1076,102, 108 आदि नम्बरों के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान ओम प्रकाश पाण्डेय, प्रधानाचार्य, नीलम शुक्ला, हर्षवर्धन तथा अध्यापक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
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*राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उपयोगिता और कार्य पारदर्शिता हेतु प्रचार वाहन को हरी झंड़ी दिखाकर किया रवाना*
बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर दिन शनिवार को किया जाना है। जिसके व्यापक प्रचार-प्रसार और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिये माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अमित पाल सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उपयोगिता और कार्य पारदर्शिता और व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मंगलवार को प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिसका संचालन हरीश कुमार अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के द्वारा किया गया। इस प्रचार वाहन को दीवानी न्यायालय परिसर से निकलकर जिले के समस्त तहसीलों का भ्रमण करते हुये जन-जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को बतायेगी तथा जनसामान्य को यह अवगत करायेगी कि वह अपने सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दण्डनीय हो, अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामलें, टेलीफोन बिल के मामलें, टेक्स के मामले, चेक बाउंस के मामलें, सुलह योग्य फौजदारी मामलें, इत्यादि का पूर्ण और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामले की कोई अपील नही की जाती। आपके खर्चे भी कम आते है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रभाव होता है। अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते है। इस कार्यक्रम के दौरान न्यायालय के समस्त अपर जनपद न्यायाधीश, समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, सुरक्षाकर्मी, पैरालीगल वालेन्टियर्स, वादकारीगण व अन्य लोग भी उपस्थित रहें। जनपद के समस्त जनसामान्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामलों की त्वरित न्याय के लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से सम्पर्क कर सकते है।
By- Dhiraj Singh
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