बलिया की अदालत ने शराब मिश्रित करने व शराब तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 01न्यायिक अधिकारी नरेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने शराब मिश्रित करने व शराब तस्करी के मामले धारा 272 भादवि व धारा 60 (1) आबकारी अधि0 1910 के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15,000/-रू0 (पन्द्रह हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना दोकटी पर मु0अ0सं0- 48/2016 धारा 272 भादवि व धारा 60 आबकारी अधि0 1910 से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 1. कमलेश सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह निवासी दोकटी जनपद बलिया पर दर्ज़ था जिसका विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01 जनपद बलिया द्वारा- किया जा रहा था। जिसमे न्यायालय ने सुनवाई करते हुए
धारा 272 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रुपये (दस हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 60 आबकारी अधि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000/- रु0 (पाँच हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
By- Dhiraj Singh
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