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12 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को बलिया की अदालत ने 25 वर्ष की सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माना से किया दण्डित




बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त अर्पित पटेल उर्फ बडक पटेल पर दोष साबित बातें हुई अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹20000 के जुर्माना व जुर्माना न देने की दशा में 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम करवास  से दंडित किया गया। संक्षेप में मामला का  है कि वादी मुकदमा ने थाना रेवती पर आवेदन दिया था कि मैं  खेती का काम करता हूं हम दोनों पति-पत्नी दिनांक 13 मार्च 2021 को खेत में काम कर रहे थे कि मेरी पुत्री खाना लेकर गई थी खाना खाने के बाद सौच हेतु बगल के गेहूं के खेत में गई इस खेत में अर्पित पटेल उर्फ बडक पटेल पुत्र गुप्तेश्वर पटेल ग्राम पचरुखिया नई बस्ती थाना रेवती जिला बलिया मौजूद था। मेरी पुत्री उम्र करीब 12 वर्ष के साथ जबरदस्ती 2:00 बजे से 2.30 तक खेत में दुष्कर्म किया काफी देर करने के बाद मेरी पुत्री सोच कर वापस नहीं आई तो हम दोनों पति-पत्नी अपने पुत्री को खोजने लगे नहीं पता चला कुछ समय बाद मेरी पुत्री रोती हुई आई और घटना के बारे में बताइ। आवेदन थाना रेवती पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विचारण उपरोक्त न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परशिलन व अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अभीयोजन की तरफ से दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ दोस् साबित पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर करावास व 20000 के अर्थ दंड से दंडित किया ।अर्थ दण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष  का अतिरिक्त करावास भोगना होगा।



By- Dhiraj Singh

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