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बलिया के अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 5 दोषियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित




बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ टी सी 3 ,न्यायिक अधिकारी हरिश्चंद की अदालत ने  गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए 5 अभियुक्त गण को दोषी करार देते हुए 05 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 21,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना फेफना पर  मु0अ0सं0- 18/2008  धारा-147,148,323,325,504,304 भादवि के तहत   1. किशुन सिंह उर्फ श्री कृष्ण सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह 2. राकेश सिंह पुत्र किशुन सिंह उर्फ श्री कृष्ण सिंह 3. उमेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 हरिनारायण सिंह 4. अभय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 हरिनारायण सिंह 5. अजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 हरिनारायण सिंह निवासीगण पियरिया थाना फेफना, बलियापर दर्ज़ था जिसका विचारण  न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी-3 बलिया द्वारा किया जा रहा था जिसमें न्यायालय ने मामले का सुनवाई करते हुए, अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परशिलन व अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन पक्ष के तरफ से संदीप कुमार तिवारी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी  व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने धारा 147 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।


धारा 148 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।धारा 323 भादवि सहपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।धारा 325 भादवि सपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।धारा 304 भादवि सपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

संक्षेप में मामला यह है  कि वादी मुकदमा दिनांक 5 फरवरी 2008 को सुबह करीब 11:30 बजे अपने घर पर था कि रास्ते में उसके ट्रैक्टर को आने के लिए परेशानी पैदा करने के लिए घर के पास एक खंभा है वही उसके पड़ोस के शशिकांत सिंह पुत्र धर्मराज सिंह, राकेश सिंह और उमेश सिंह पुत्र श्री किशुन सिंह और अभय प्रताप सिंह, अजय कुमार सिंह पुत्र हरि नारायण सिंह व धर्मराज सिंह, श्री किशुन सिंह वगैरह एक जुट होकर रास्ते में एक गड्ढा खोद दिए उन लोगों के मना करने पर उपरोक्त दरवाजे पर चढ़ आए और गाली देते हुए वादी मुकदमा था उसके पिता पारसनाथ सिंह को मारने पीटने लगे उसका भाई अनिल कुमार सिंह बचाने आया तो उसे भी मारने लगे ।मूलजिमानों के मारने पीटने से उसे हाथ पैरों में चोट आई और सर में भी चोट है उसके पिताजी को सिर में काफी चोट है उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिए उसके भाई अनिल भी बेहोशी हालत में था पिताजी व अनिल को साथ लेकर घायल अवस्था में सदर अस्पताल बलिया में ले गया और थाना में आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना दिए दौरान इलाज पारसनाथ सिंह की मृत्यु हो गई।।


By- Dhiraj Singh

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