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बलिया की इस नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए फिर होंगे चुनाव, डीएम ने प्रशासक किया नियुक्त

 

मनियर,बलिया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष रितु देवी के निर्वाचन को अवैध घोषित करने के बाद बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने एसडीएम बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी को नगर पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया है। नए अध्यक्ष का चुनाव होने तक प्रशासक ही विकास कार्यों का संचालन करेंगे। 



बता दें कि 11 मई 2023 को हुए निकाय चुनाव और उसके बाद 13 मई 2023 को घोषित परिणाम के विरोध में नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष पद के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही बुचिया देवी ने जिला सत्र न्यायालय में वाद दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया था कि रितु देवी ने अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित आयु से कम आयु होने पर अपने शैक्षिक अभिलेखों में कूट रचना कर अपनी आयु को 32 वर्ष दर्शाया है।

 इसके पूर्व बुचिया ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी व बीएसए से की थी। जांचोपंरात तत्कालीन बीएसए मनिराम सिंह ने 25 मई 2023 को नगर पंचायत मनियर की अध्यक्ष रितु देवी पत्नी नथुनी प्रसाद पर कूट रचना व धोखाधड़ी के आरोप में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। 

उधर, जिला सत्र न्यायालय में यह मामला विचाराधीन था। इसमें जिला सत्र न्यायाधीश ने रितु देवी का निर्वाचन रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ रितु देवी ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष रितु देवी के निर्वाचन को अवैध घोषित करने के साथ ही बुचिया देवी को अध्यक्ष नामित करने की बजाए पुनः चुनाव कराने का आदेश दिया था।


रिपोर्ट# प्रदीप कुमार तिवारी 



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