हत्या के मामले में बलिया के अदालत ने 2 अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 15-15 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
बलिया : थाना नरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 207/2021 धारा-302,201 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित अभियुक्तगण 1. विनोद राजभर पुत्र रामआशीष राजभर 2. रामआशीष राजभर पुत्र स्व0 सुदामा राजभर ,रंजू राजभर पुत्री रामाशीष राजभर,फूल कुमारी पत्नी रामाशीष राजभर निवासीगण नारायनपुर थाना नरही जनपद बलिया पर दर्ज था जिसका विचारण न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा किया जा रहा था। जिसमें धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये 2 अभियुक्तगण विनोद , रामाशीष को आजीवन कारावास एवं 10,000-10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।*
धारा 201 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । दो अभियुक्त गण रंजू व फूल कुमारी पर दोष सिद्ध न पाते हुए आरोप से बरी कर दिया गया। मामला यह है कि वादी मुकदमा राजनाथ यादव पुत्र स्वर्गीय जई यादव निवासी नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया ने थाना नरहीं पर आवेदन दिया था कि मेरे लड़का को विनोद राजभर पुत्र राम आशीष राजभर निवासी नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया दिनांक 10 11 2021 को शाम 6:00 बजे कोटवा बाजार से बुलाकर अपने घर ले गया घर पर ही मेरे लड़के मंगल यादव को विनोद राजभर पुत्र रामाशीश राजभर, रामाशीष राजभर पुत्र स्वर्गीय सुदामा राजभर, रंजू राजभर पुत्री रामाशीष राजभर, व फूल कुमारी पत्नी रामाशीष राजभर समस्त निवासीगण ग्राम नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया समय करीब 9:00 बजे रात में हत्या कर दिए ।मैं अपने भतीजे हरिओम यादव पुत्र सत्यनारायण सिंह यादव के साथ जब राम आशीष राजभर का घर पहुंचे उनके घर में खून गिरा था तथा मेरे लड़के मंगल यादव के शव को हाथ पर बाध कर छिपाने की नीयत से मिडिल स्कूल की झाड़ी में जो उनके घर के पीछे ही है छुपा दिया। शव मौके पर पड़ा है उक्त वादी के रिपोर्ट के आधार पर थाना नरही पर उपरोक्त मुकदमा दर्ज हुआ था।
By- Dhiraj Singh
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