दिव्यांगजन दुकान संचालन हेतु ऋण के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
बलिया। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन हेतु जो पात्र दिव्यांगजन दुकान संचालन हेतु ऋण लेना चाहते हैं वे htp//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त
योजना में रू0 10 हजार की धनराशि देय है, जिसमें मु०रू0 7500 ऋण व मु०रू0 2500 अनुदान के रूप में देय है। ऋ्ण की धनराशि पर 04 प्रतिशत वार्षिक व्याज लाभार्थी को देना होगा। उपरोक्त विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, जिसमें अभ्यर्थी की आयु-18 से 60 वर्ष, आय-गरीबी रेखा से नीचे आय के दुगुने से अधिक न हो, निवास,जाति प्रमाण पत्र, कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो(मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय सें किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता हैं।
By- Dhiraj Singh
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