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बलिया की अदालत ने लाठी डंडे से मारने पीटने और गाली गलौज करने के मामले में तीन लोगों को पांच पांच साल की सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दंडित

 



बलिया : न्यायालय सत्र न्यायाधीश न्यायिक अधिकारी अमित पाल सिंह की अदालत ने लाठी डंडे से मारने पीटने और गाली गलौज करने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त गण परशुराम दुबे, मनीष तिवारी, बंटू उर्फ अवनीश तिवारी पर दोष साबित आते हुए अभियुक्त गण प्रत्येक को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं₹10000 के अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दंड न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर करावास की सजा भुगतनी  होगी। वादी मुकदमा प्रभुनाथ पुष्पक ग्राम सोनाडी थाना नगरा जिला बलिया ने थाना नगरा पर आवेदन दिया था कि दिनांक 4 मई 2010 को 8:00 बजे सुबह उनके गांव के परशुराम दुबे पुत्र बैजनाथ दुबे, मनीष तिवारी पुत्र रामप्रवेश तिवारी ,राम प्रवेश तिवारी पुत्र मटर तिवारी ,बंटू पुत्र लाल बाबू तिवारी उसकी दुकान को आकर तोड़ने लगे जब वादी ने मना किया तो गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडा से मरने लगे जिससे उसकी भाभी व भतीजी  को काफी छोटे आई। जीसके बाबत थाना नगरा पर एनसीआर दर्ज हुआ एनसीआर को एफ आई आर परिवर्तित कर मुकदमे की विवेचना की कार्रवाई प्रारंभ की गई। विवेचक ने विवेचना कर   क्रमशः परशुराम, मनीष, बंटू , रामप्रवेश के खिलाफ आरोप  पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमे का विचारन प्रारंभ किया। दौरान विचारण अभियुक्त राम प्रवेश तिवारी की मृत्यु हो गई ,तत्पश्चात न्यायालय ने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बह स  सुनने के उपरांत अभियुक्त गण परशुराम दुबे, मनीष तिवारी, बंटू,अवनीश तिवारी के खिलाफ दोष साबित पाते हुए प्रत्येक को 5 वर्ष के सश्रम करवास और ₹10000 के अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम करवास  भोगना होगा।साथ ही न्यायालय में यह भी आदेशित किया कि वादी मुकदमा प्रभुनाथ पुष्पक को ₹20000  प्रतिकार के रूप में अपील की अवधि के बाद प्राप्त करने का अधिकारी होगा।



By- Dhiraj Singh

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