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शारीरिक शोषण एवं अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

 



मनियर, बलिया । नाबालिग किशोरी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने एवं सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को मनियर पुलिस ने सोमवार को धारा 69, 352, 351(3) बी एन एस व 3 /4 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय चालान भेज दिया। पुलिस के अनुसार एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी जो कक्षा 10 की छात्रा बतायी जाती है उसको अभियुक्त प्रेमचंद चौहान उम्र 25 वर्ष पुत्र मोहन चौहान निवासी पिंडारी थाना मनियर जनपद बलिया विगत तीन माह से शादी का झांसा देकर लाइव इन रिलेशन में रहते हुए शारीरिक संबंध बना रहा था ।जब इस बात की जानकारी मुकद्दमा बादी को हुई तो आरोपी ने वादी को मां-बहन की गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी लड़की का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा ।तुम कहीं का नहीं रह पाओगे। तब जाकर वादी ने 29 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया। मनियर पुलिस के उपनिरीक्षक ओम नारायण पाठक, कांस्टेबल रामाश्रय यादव द्वारा अभियुक्त को मनियर बस स्टेशन से सोमवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मनियर थाने में दर्ज है जो इस प्रकार से है। उसके ऊपर अपराध संख्या 51 धारा 351( 2) बीएनएस 67 ए आईटी एक्ट का  मुकदमा दर्ज है। को पुलिस ने न्यायालय चालान किया।



प्रदीप कुमार तिवारी

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