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बजी उपचुनाव की दुंदभी: अध्यक्ष पद के लिए 10 अप्रैल से होगा नामांकन, दो मई को पड़ेगें वोट

 


मनियर/बलिया। हाईकोर्ट, प्रयागराज की ओर से मनियर नगर पंचायत की अध्यक्ष रही रितु देवी के निर्वाचन को अवैध करार दिए जाने और नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश के क्रम में सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए 10 से 15 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। चुनाव चिह्न का आवंटन 21 अप्रैल को होगा। जबकि दो मई को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान और पांच मई को को सुबह आठ बजे से मतगणना होगी। अधिसूचना के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी 10 अप्रैल को चुनाव सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे। इसी दिन से नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो जाएगी।


बता दें कि 20 दिसंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने आदर्श नगर पंचायत की अध्यक्ष रितु देवी की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए जिला व सत्र न्यायालय के बुचिया देवी को अध्यक्ष नियुक्त करने पर रोक लगाते हुए रितु देवी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया था। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को अध्यक्ष के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था।

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यह था मामला

11 मई 2023 को हुए निकाय चुनाव और उसके बाद 13 मई 2023 को घोषित परिणाम के विरोध में नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष पद के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही बुचिया देवी ने जिला सत्र न्यायालय में वाद दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया था कि रितु देवी ने अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित आयु से कम आयु होने पर अपने शैक्षिक अभिलेखों में कूट रचना कर अपनी आयु को 32 वर्ष दर्शाया है। इसके पूर्व बुचिया ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी व बीएसए से की थी। जांच के बाद तत्कालीन बीएसए मनिराम सिंह ने 25 मई 2023 को नगर पंचायत मनियर की अध्यक्ष रितु देवी पत्नी नथुनी प्रसाद पर कूट रचना व धोखाधड़ी के आरोप में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उधर, जिला सत्र न्यायालय में यह मामला विचाराधीन था। इसमें जिला सत्र न्यायाधीश ने रितु देवी का निर्वाचन रद्द करने और बुचिया देवी को अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला सुनाया था।

रिपोर्ट प्रदीप कुमार तिवारी 


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