एससीएसटी एक्ट मामले में दोषी करार देते हुए पांच लोगों को तीन-तीन वर्ष का सुनाया कारावास
बलिया। एससीएसटी के मामले में विशेष न्यायधीश (एससी एसटी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए पांच अभियुक्तगण को तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को एक-एक हजार रुपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना भीमपुरा पर वर्ष 2006 में पंजीकृत एससीएसटी से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित शिवशंकर पुत्र संगम राजभर, सदाबृक्ष राजभर, अमित कुमार राजभर, साहेब, राणा प्रताप राजभर निवासीगण गोविन्दपुर थाना को विशेष न्यायधीश द्वारा धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण प्रत्येक को तीन -तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा ।
By- Dhiraj Singh
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